GST News : वस्तु एवं सेवाकर (GST) नेटवर्क (GSTN) पोर्टल में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण सरकार ने जीएसटी रिटर्न -1 दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। हालांकि जीएसटी आर -1 दाखिल करने की अंतिम तारीख आज शनिवार 11 जनवरी 2025 की आधी रात 12:00 बजे तक ही थी, लेकिन करदाताओं द्वारा जीएसटी पोर्टल में तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटी आर -1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब यह तारीख बढ़ाकर 13 जनवरी 2025 कर दी गई है। इसके साथ-साथ अक्टूबर से दिसंबर तिमाही रिटर्न GSTR -01 को 15 जनवरी तक दाखिल किया जा सकता है। वही GSTR 3B को भी दाखिल करने की तारीख बढ़ाते हुए 24 -26 जनवरी तक कर दिया गया है।
GSTR - 1 रिटर्न किसके लिए क्यों है आवश्यक
जीएसटी R1 रिटर्न जीएसटी के अंतर्गत 1 महीने या तिमाही के आधार पर भरा जाने वाला रिटर्न होता है। यह रिटर्न जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तियों और बिजनेसमैन के लिए बेहद आवश्यक है। जो आउट वर्ल्ड सप्लाई करने वाले सभी सामान और सेवाओं की डिटेल्स सरकार के समक्ष पेश करते हैं।
GSTR -1 रिटर्न किसके लिए है आवश्यक
GST रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस GSTR -1 ऐसे सभी व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए आवश्यक है, जिनका नाम जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है। इन्हीं के द्वारा उनके द्वारा बेंचे हुए सामान और सेवाओं का रिकॉर्ड जारी किया जाता है।
बिक्री करने वाले व्यक्तियों या व्यवसाय को अपने सभी बेचे गए सामान या सेवाओं की आउट वर्ल्ड सप्लाई का विवरण GSTR 1 में देना आवश्यक होगा। इसमें व्यापार से व्यापार (B2B)और व्यापार से उपभोक्ता (B2C) के लेनदेन को सम्मिलित किया गया है।
रेगुलर टैक्सपेयर्स
ऐसे व्यवसाय जो समय-समय पर जीएसटी योजना के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी रिटर्न दाखिल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
तिमाही रिटर्न भरने वाले (QRMP योजंना)
ऐसे व्यवसाय जो अपना वार्षिक टर्नओवर लगभग 5 करोड़ तक का करते हैं, इसके साथ ही उन्हें QRMP योजना को अपनाया है, उन्हें GSTR -1 तिमाही आधार पर अवश्य भरना होगा।
GSTR- 1 क्यों है आवश्यक
यह रिटर्न सरकार को इस बात के लिए सुनिश्चित करने में सहायक है, कि सभी लेने-देनों का सही विवरण रिपोर्ट में दिया गया है। GSTR - के माध्यम से ही सरकार को जीएसटी संग्रहण का सटीक डेटा मिलता है।
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